
जमशेदपुर : झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर पुलिस स्टेशन में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म कर जान से मारने के आरोपी दुर्गा सोरेन को जमानत दे दी है. सरायकेला-खरसावां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत के आदेश को खारिज कर दिया. इस मामले मेंकोर्ट ने दुर्गा सोरेन को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनायी थी. इस संबंध में पीड़ित युवती के पिता छंदू सोरेन ने 8 नवंबर 2011 को एफआइआर दर्ज करायी थी. दर्ज एफआइआर में छंदू सोरेन ने अपनी बेटी पुष्पा सोरेन को गायब करने का आरोप दुर्गा सोरेन पर लगाया था. एफआइआर में कहा गया था कि उनकी सात साल की बच्ची दका अपहरण दुर्गा सोरेन ने किया और दुष्कर्म के बाद उसको मार डाला. इस मामले में उसको सरायकेला कोर्ट ने सजा सुनायी थी, जिसको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया.






