
रांची: झारखंड राज्य सहकारी बैंक में 2.50 करोड़ के घोटाले में शामिल मुख्य आरोपी विजय कुमार सिंह को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई गई है. चाईबासा विजिलेंस कोर्ट ने विजय सिंह को सजा सुनाई है. बता दें कि झारखंड राज्य सहकारिता बैंक के सरायकेला शाखा से हुए 2.50 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपी विजय कुमार को सरायकेला पुलिस ने बीते 25 अगस्त 2020 गिरफ्तार किया था.पुलिस ने विजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस घोटाले में तीन लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है. 2.50 करोड़ के घोटाले की जांच पिछले दिनों सीआईडी ने टेकओवर किया था और इसकी जांच कर रही है.विदित हो कि पूरे मामले की सीआइडी जांच चल रही है. गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड सहकारिता बैंक सरायकेला शाखा में 38 करोड़ घोटाले का खुलासा हुआ था. जिसकी जांच पहले से ही सीआईडी के द्वारा की जा रही है. इसमें कई बैंक पदाधिकारियों को अभियुक्त भी बनाया गया है. साथ ही कई की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.झारखंड राज्य सहकारिता बैंक सरायकेला में घोटाले का खुलासा मुख्यालय द्वारा गठित जांच कमेटी ने किया था. इस मामले की जांच में पाया गया था कि बैंक अधिकारियों ने निजी स्वार्थ के लिए नियमों को ताक पर रख कर 2.50 करोड़ का लोन एक ही व्यक्ति विजय कुमार सिंह को दे दिया. यह लोन 11 मार्च 2019 को दिया गया था. जिसके बाद अभी तक बैंक को किसी तरह की लोन की वापसी नहीं हो पायी.इस मामले को लेकर सरायकेला शाखा प्रबंधक दिनेश चंद्र गागराई ने तीन लोगों को मुख्य आरोपित पाया है. उन्होंने तत्कालीन महाप्रबंधक सुशील कुमार, शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार सामल और लोन लेने वाले विजय कुमार सिंह पर सरायकेला में ही प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अधिकारियों ने उस व्यक्ति को लोन दिया जिस पर पहले से ही सरायकेला थाना में गबन के कई मामले दर्ज हैं.





