
रांची : झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर को निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया है. चुनाव आयोग ने 20 मई तक जवाब देने को कहा है. श्री ठाकुर पर 2019 के विधानसभा चुनाव में फार्म 26 में चाईबासा के सत्यम बिल्डर्स का पार्टनर होने का आरोप है. इनकीसदस्यता रद्द किये जाने को लेकर शिकायत की गयी है. आरटीआइ कार्यकर्ता सुनील महतो ने शिकायत में कहा है कि मिथलेश ठाकुर के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 ए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि सत्यम बिल्डर्स चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम जिला) में सरकारी ठेका लेती है. विधानसभा चुनाव के दौरान भी राज्य सरकार द्वारा कई निविदाएं अस्तित्व में आयी थी, जिस पर अब भी काम किया जा रहा है. चुनाव आयोग ने इससे पहले राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से इसका जवाब मांगा था. राज्य निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय की ओर से गढ़वा डीसी से मिथलेश ठाकुर के निर्वाचन संबंधित जानकारी मांगी थी. इसके बाद गढ़वा जिले से राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय को यह जानकारी दी गयी थी कि मंत्री के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है. जवाब से चुनाव आयोग असंतुष्ट है, जिसके बाद मिथलेश ठाकुर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है. इस नोटिस का जवाब 20 मई तक देने को कहा गया है.




