मेदिनीनगर : पूरे झारखंड के साथ ही पलामू जिले में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षाएं आगामी 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएंगी. इसको लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा एवं हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी अनन्त कुमार झा अपने अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है. शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 100 की परिधि में परीक्षा की तिथि को परीक्षा के दौरान बीएनएसएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है. (नीचे भी पढ़ें)
सदर अनुंडल क्षेत्र अंतर्गत 50 एवं हुसैनाबाद के 13 विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं. प्रत्येक परीक्षा के दिन परीक्षा आरंभ होने के दो घंटे पूर्व (7:45 बजे पूर्वाह्न) से तथा परीक्षा समाप्ति होने के दो घंटा बाद (संध्या 7:20 बजे तक) तक भानासुसं की धारा 163 के प्रावधानों के तहत प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है. इसके तहत परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, लाठी (बूढ़ा एवं अपंग) को छोड़कर, भाला, गंड़ासा, छुरा, आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा. परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ मजमा बनाकर नहीं चलेंगे. दाह-संस्कार, धार्मिक एवं शादी-विवाह के जुलूसों पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी. परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा. परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/वीक्षक/परीक्षार्थी/पुलिस बल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में नहीं जाएगा. परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मटरगश्ती नहीं करेगा या चिट-पुर्जा, प्रश्नपत्र वितरित नहीं करेगा. यह निषेधाज्ञा संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगी.



