
रांची/जमशेदपुर : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल यानी एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 31(A) के तहत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु सभी डीसी को आगामी त्योहारों को देखते हुए वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत) पर नियंत्रण हेतु आदेश जारी किया गया है. इसके तहत कहा गया है कि केवल वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल (dB (A) से कम हो, दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घण्टे रात 8 से रात 10 तक ही चलाए जा सकेंगे, जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उन पर आईपीसी की धारा 188 तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि दीपावली एवं गुरु पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक तथा छठ में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात 11 बजकर 55 मिनट से से मध्य रात्रि 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे. इसका सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया है.




