नयी दिल्ली: स्टेट बैंक आफ इंडिया ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइड लाइन जारी किया है. देश के बड़े बैंक ने कहा कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है. न ही कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा. एक बार में दो हजार के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे. एसबीआई ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थीं. कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा.(नीचे भी पढ़े)
इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया. साथ ही आरबीआई ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है. बैंक ने यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा. आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं. उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है. आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं. वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं.एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं. वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं.(नीचे भी पढ़े)
लेन-देन के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं. हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है.विदित हो कि रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे. 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था. तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे.(नीचे भी पढ़े)
इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था. आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है.आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा. ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें.




