रांची : रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में मंगलवार को लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों पक्षों ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी. इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. तनवीर पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तनवीर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376 (2), 376 (N), 328, 506, 504, और 323 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है. (नीचे भी पढ़ें)
पुलिस पीड़ित का बयान और मेडिकल टेस्ट पहले ही करवा चुकी है. मॉडल ने तनवीर पर लव जिहाद और मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया. वहीं तनवीर ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि उसने व्यापार में मेरा नुकसान किया. पैसे मांगा तो अब मुझ पर आरोप लगा रही है.











