
सरायकेला : सरायकेला एसडीओ के निर्देश पर सोमवार को सरायकेला शहरी क्षेत्र के अलग-अलग होटलों, किराना दुकानों, मिठाई दुकानों एवं जेनरल स्टोर्स में छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्रियों को जब्त करते हुए जुर्माना भी वसूला गया. टीम की ओर से सरायकेला बस स्टैंड के समीप स्थित मनोज जेनरल स्टोर एवं एमएस मोबाइल सेंटर में छापेमारी करते हुए एक्सपायरी दही फ्रिज में पाया गया. दोनों दुकानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत दो-दो हजार रुपये का अर्थ दण्ड लगाया गया और भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करने की चेतावनी दी गई. निरीक्षण के क्रम में राज स्टोर में बिना किसी बैच नम्बर, निर्माण की तिथि एवं एक्सपायरी डेट के कुरकुरे, चिप्स इत्यादि सामग्रियां बेचते हुए पाया. तत्काल उनपर भी दो हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिनियम के अन्तर्गत लगाया गया. साथ ही गुणवत्तायुक्त सामग्री बेचने का निर्देश दिया गया. (नीचे देखे पूरी खबर) .

इसी क्रम में बस बस स्टैंड स्थित नाडू बीटल शॉप में ‘प्रतिबंधित गुटखा बेचते हुए पाया गया. उन पर भी दो सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया. रूपये का जुर्माना वसूला गया जाँच के दौरान सरस्वती मिष्ठान भंडार में काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनने के लिए नोटिस दिया गया. जिसकी पुनः अवमानना करने पर जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी गई. इसी क्रम में जय माता दी होटल को अविलंब फूड लाइसेंस प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया. साफ-सफाई का ध्यान रखने, मिट- महलियों इत्यादि को फ्रिज में रखने एवं खाद्य सामग्रियों को ढंक कर रखने का निर्देश दिया गया. खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, डॉमोइन अवता, खाद्य निरीक्षक (प्रभारी) धनपत महतो, जिला तम्बाकु परामर्शी अशोक यादव एवं तरुण कुमार महतो उपस्थित थे.







