
सरायकेला : सरायकेला सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने इनोवा गाड़ी लूट व चालक सत्येन्द्र सिंह की हत्या मामले में आज आरोपी रिंकू सरदार को दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही धारा 394 के तहत दस साल सश्रम कारावास और बीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई. वहीं जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर मुख्य अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि यह मामला चांडिल थानान्तर्गत 15 अक्टुबर 2012 है. जब आरोपी रिंकू सरदार किराए पर गाड़ी लेकर जा रहा था. तभी उसने चालक सत्येन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी और इनोवा लूट कर फरार हो गया. बाद में एनएच 33 के किनारे स्थित युवराज होटल के पीछे सत्येन्द्र सिंह का शव बरामद हुआ था.





