
संतोष वर्मा
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंडल कारा में विभिन्न मामलों में बंद अभियुक्तों के विरूद्व शनिवार को दो पोक्सो एक्ट व दो अलग-अलग मामले में चार अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी है. शनिवार का दिन भी ऐतिहासिक रहा. शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, चाईबासा के न्यायालय से किरीबुरू थाना काण्ड संख्या- 14 / 2013 ( एसटी-164 / 2014) , धारा-4 / 5 वि०पदा0 अधि0 में अभियुक्त 01 . जितेन्द्र कुमार सिंह , एवं 02 . सुखदेव उराँव के विरूद्ध 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपया जुर्माना , जुर्माना नहीं अदा करने पर छः माह का अतिरिक्त सजा मुकर्रर किया गया । यह काण्ड मेधाहातू बुरू किरीबुरू से तत्कलीन थाना प्रभारी अपर निरीक्षक सुरेश राम के लिखित आवेदन पर दर्ज किया गया था जिसके अनुसंधानकर्ता सअनि कृपा शंकर पाठक द्वारा आरोप पत्र सं0 – 01 / 2014 , दिनांक – 17 . 01 . 2014 समर्पित किया गया था । काण्ड में न्यायालय में लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार द्वारा अभियोजन पक्ष की पैरवी की गई जिसमें सअनि संजय कुमार सिंह का भी योगदान रहा । जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय , चाईबासा के न्यायालय से सदर थाना काण्ड सं0 – 45 / 2012 ( एस0टी0 – 54 / 2013 ) , धारा – 302 भा0द0वि0 में अभियुक्त कृष्णा बोदरा के विरूद्ध आजीवन कारावास एवं 05 हजार रूपया जुर्माना , जुर्माना नही देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा मुकर्रर किया गया । यह काण्ड मण्डल कारा चाईबासा से वादी साकेत बिहारी सिंह के आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया हैं जिसमें अभियुक्तो द्वारा मृतक को डंडा से मार कर हत्या कर दिया गया था। इस काण्ड के अनुसंधानकर्ता पुअनि महेन्द्र कुमार द्वारा अनुसंधान पूर्ण करते हुए आरोप पत्र सं0 – 57 / 2012 , दिनांक – 31 . 08 . 2012 समर्पित किया गया विचारण के दौरन अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार द्वारा पैरवी की गई जिसमें सअनि संजय कुमार सिंह – 03 का सरहनीय योगदान रहा हैं । जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम , चाईबासा के न्यायालय से मंझारी थाना काण्ड सं0 – 48 / 2019 ( पोक्सो – 38 / 2019 ) , धारा – 376 ( 3 ) ( 2 ) ( m ) / 506 भा0द0वि0 एवं 416 पोक्सो एक्ट , में अभियुक्त बुधन गोप के विरूद्ध 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपया जुर्माना , जुर्माना नही देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सजा मुकर्रर किया गया। काण्ड में अभियुक्त द्वारा अपने ही गाँव के नाबलिग पिड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था। पिड़िता के बयान के आधार पर काण्ड दर्ज किया गया था जिसमें कुल नो गवाहों की गवाही हुई।अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अरूण कुमार द्वारा पैरवी किये जिसमें सअनि नीरज कुमार की अहम भूमिका रही हैं । इधर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम , चाईबासा के न्यायालय से सदर थाना काण्ड सं0 – 24 / 2019 ( पोक्सो 07 / 2019 ) , धारा – 354ए भा0द0वि0 एवं 08 / 10 / 12 पोक्सो एक्ट , में अभियुक्त अमित कर के विरूद्ध 03 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपया जुर्माना , जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सजा मुकर्रर किया गया । काण्ड में अभियुक्त द्वारा नाबलिग पिड़िता को असलिल विड़ियो दिखाये जाने का आरोप हैं। पिड़िता के बयान के आधार पर काण्ड दर्ज किया गया था जिसमें कुल सात गवाहों की गवाही हुई । अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अरूण कुमार द्वारा पैरवी किये जिसमें सअनि नीरज कुमार की अहम भूमिका रही हैं ।




