रांची : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने बडी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी. बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया. जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच वाली अदालत ने अभिषेक की अग्रिम जमानत वाली याचिका स्वीकार करते हुए, उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. (नीचे भी पढ़ें)
बताते चले कि इससे पहले अभिषेक झा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायिर की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अभिषेक झा मनरेगा घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के साथ अभिषेक झा भी आरोपी है.



