चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थानांतर्गत केरमा निवासी दिव्या पुर्ती को दीनदयाल अन्त्योदय योजना की राशि के गबन के आरोप में जेल भेज दिया गया है. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दिव्या को सरकारी राशि के गबन का दोषी पाते हुए उसको तीन साल जेल की सजा सुनाई है. (नीचे भी पढ़ें)
बता दें कि दिव्या के खिलाफ चाईबासा थाना में दीनदयाल उपााध्याय अन्त्योदय योजना की सरकारी राशि के गबन का आरोप लगा था. चाईबासा पुलिस ने जांच के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आलोक में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई. इसके आलोक में दिव्या को आज जेल भेज दिया गया.



