
जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट ने मानगो में स्कूली छात्रा के साथ के साथ बलात्कार करने के आरोपी अमन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह मामला वर्ष 2018 का है. पोक्सो एक्ट में आरोपी को जमशेदपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. बताया जाता है कि मानगो डिमना रोड निवासी अमन सिंह पर यह आरोप है कि उसने स्कूली छात्रा का पहले तो दुष्कर्म किया, फिर ब्लैकमेल करने लगा और उसने लड़की को रहना ही मुश्किल कर दिया.
क्या है पूरा मामला :
यह मामला मानगो थाना क्षेत्र का है. मानगो की 16 साल की छात्रा को पहले स्कूल के ही एक साथी ने झांसे में उसको फंसाया और फिर दुष्कर्म किया. इसके बाद उसको अश्लील एसएमएस व मैसेज भेजकर परेशान करने लगा. लड़की ने जब उससे सारे नाते तोड़ दिये तो उसको रास्ते में रोककर परेशान करने लगा. बाद में लड़की ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर 21 वर्षीय युवक मानगो डिमना रोड निवासी अमन सिंह को गिरफ्तार किया. अमन के खिलाफ पुलिस ने पोस्को एक्ट (नाबालिग से बलात्कार करने का मामला) और शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का मुकदमा दायर किया था. दर्ज प्राथमिकी में लड़की ने बताया था कि मानगो के जिस स्कूल में वह पढ़ती थी, उसी स्कूल में तीन साल पहले अमन सिंह पढ़ा करता था. अमन से उस वक्त ही दोस्त हुई. बाद में अमन ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन लड़की से फिर से फेसबुक के जरिये जुड़ गया. फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हुआ और छात्रा को वह बहलाकर ले गया और दुष्कर्म किया. पुलिस को की गयी शिकायत में लड़की ने बताया कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल भी अमन करने लगा था, जिसके बाद वह पुलिस के पास पहुंची और यह शिकायत दर्ज करायी.







