
जमशेदपुर : जमशेदपुर के कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने अखिलेश सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अखिलेश सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि उसको यह सुविधा नहीं दी जा सकती है. अखिलेश सिंह के एडवोकेट ने अपनी जमानत याचिका इसके बाद वापस ले ली. आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 को अखिलेश सिंह के खिलाफ बेल दिया था और कई सारे नियम ल गाये थे. लेकिन इसके बाद उसने जमानत के नियमों का उल्लंघन किककया, जिसके बाद उसकी जमानत को खारिज कर फिर से जेल भेज दिया गया. इससे पहले भी 2015 में उसको हाईकोर्ट से बेल मिला था, जिसके बाद से वह फरार हो गया था. 2007 में भी वह हाईकोर्ट से पे रोल लेकर निकला, जिसके बाद से फरार ही रहा था. इसके बाद अब हाईकोर्ट ने उसको बेल देने से इनकार कर दिया है. इससे पहले जमशेदपुर की अदालतों से जमानत याचिका खारिज हो गयी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट वह गया था, जहां भी याचिका खारिज हो गयी. अखिलेश सिंह को वहां भी फइर से जमानत नहीं मिली. उसके खिलाफ 32 मामले है, जिसमें जमानत मिल चुकी है जबकि 17 मामलों में वह बेल पर है. वह कई सारे मामलों में सजायाफ्ता भी है.







