जमशेदपुर : जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के खूंटाडीह में 18 जून 2020 को सात वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोपी अभिषेक उर्फ राहुल उर्फ भाण्डू को सोमवार को दोषी करार दिया हैं। अदालत ने सजा के बिंदू पर 3 सितंबर को सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई एडीजे- पांच सह स्पेशल जज संजय कुमार उपाध्याय की अदालत कर रही हैं। इस संबंध में बच्ची के परिजन सोनारी थाना में मामला दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि घटना के दिन शाम 4 बजे शाहील बागती के घर के सामने खेल रही थी। तभी शाहील ने बच्ची को धक्का देकर घर के अंदर घूसा दिया। उस समय घर पर शाहील के बड़े भाई आरोपी अकेला था। वह दरवाजा बंद कर दिया। बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर बच्ची की बड़ी बहन पहुंची ओर दरवाजा खटखटाया तो अभिषेक दरवाजा खोल दिया। दोनों बहन रोते हुए घर पहुंची ओर स्री बात परिजन को बताई, तब जाकर मामला थाने तक पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने आरोपी अभिषेक को भादवि की धारा 376 एबी और पोस्को के तहत दोषी पाया हैं।














