
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज की महिला थानेदार रुपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे दिया है. रुपा तिर्की के पिता देवानंद तिर्की ने इस संबंध में हाईकोर्ट मे एक याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रेयरेस्ट आफ द रेयर केस बताते हुए मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है. विदित हो कि 3 मई को रुपा तिर्की का शव साहेबगंज के पुलिस लाइन स्थित एक सरकारी क्वार्टर में फंदे पर लटका मिला था. पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था. इस मामले में एसआईटी ने जांच कर बताया कि रुपा तिर्की ने आत्महत्या की. रुपा तिर्की के पिता देवानंद तिर्की ने इस बात को नही स्वीकारा और मौत की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी पुत्री ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गयी. पुलिस इसे प्रेम प्रंसग से जोड़कर मामले को आत्महत्या का मामला बता रही है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने भी रुपा तिर्की की मौत के बाद परिजनों को समय पर इसकी सूचना नहीं दी. इस मामले में पुलिस अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन लोगों ने ठोस जवाब नहीं दिया.




