
रांचीः झारखंड में पंचायत चुनाव बहुत जल्द होना वाला है, इसके लिए विभागीय तैयारी जोरों पर चल रही है. चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विभागों को नए दिशा निर्देश जारी किए है. इसके तहत कोरोना संक्रमित भी पंचायत चुनाव लड़ सकेगा. साथ ही साथ मतदान करने की भी अनुमति दी गयी है. पंचायत चुनाव लड़ने को इच्छुक कोरोना संक्रमित व्यक्ति खुद नामांकन दाखिल नहीं कर अपने प्रस्तावक के जरिए वह नामांकन दाखिल करेगा. (नीचे भी पढे)
जबकि मतदान करने वाला व्यक्ति खुद मतदान कर सकेगा. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग से व्यवस्था की है. इसके लिए व्यक्ति को बूथ केंद्र पर सामान्य़ लोगों के मतदान करने के बाद वह वोट डाल सकेगा. इसके लिए बूथ केंद्र पर मौजूद पीठासीन पदाधिकारी पीपीई किट पहनकर व्यक्ति को वोट डालने की व्यवस्था कराएंगे. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सभी जिले के आला अधिकारी को आदेश जारी किया है. (नीचे भी पढे)
आदेश मे कहा गया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइन का पालन का किया जाएगा. चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य़ होगा.सभी कर्मियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा, परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज करवाना होगा तथा मतदान दल को रवाना करने से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग होगी. (नीचे भी पढे)
नामांकन के दौरान उम्मीदवार व प्रस्तावक ही रिटर्निंग आफिसर कक्ष में जा सकेंगे
पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके तहत नामांकन दाखिल करने के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में केवल उम्मीदवार एवं उसके प्रस्तावक को ही प्रवेश की अनुमति होगी. इससे पहले उन्हें साबुन-पानी से हाथ धोने तथा सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश करना होगा.(नीचे भी पढे)
एक ही समय ज्यादा संख्या में प्रत्याशियों के नामांकन के लिए आने पर सभी को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक हॉल में बैठाया जाएगा. नामांकन के बाद स्क्रूटनी में उम्मीदवार या प्रस्तावक में कोई एक मौजूद रह सकता है. पंचायत चुनाव में मतदान दल में कौन-कौन लोग प्रतिनियुक्त किए जाएंगे. इस संबंध में भी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है. मतदान दल में कुछ कर्मियो रिजर्व में रखने का निर्देश दिया गया है. जिससे किसी कर्मी के बीमार पड़ने की स्थिति में उसे ड्यूटी पर लगाया जा सके.



