जमशेदपुर : जमशेदपुर के कदमा शास्त्रीनगर में सौहार्द बिगाड़ने के मामले में जेल गए अधिवक्ता चंदन कुमार चौबे समेत उत्तम दास, जनार्दन पांडेय एवं रौशन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के एसडीजेएम बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया. इन आरोपियों को कदमा पुलिस ने गिरफ़्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 9 अप्रैल को कदमा के शास्त्रीनगर का सौहार्द बिगड़ गया था. इस बीच दो समुदाय के बीच खूब रोड़ेबाजी हुई थी. फायरिंग भी की गयी थी. बाद में पुलिस ने हवाइ फायरिंग कर लोगों को चेताया भी था, लेकिन उपद्रवी रोड़ेबाजी करने से नहीं चूक रहे थे. जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार पर भी पथराव कर दिया गया था. घटना के बाद कदमा में धारा 144 लगा दिया गया है. साथ ही उसी रात रैफ को उतार दिया गया था. इसके बाद मामला शांत हुआ था. इस मामले में जमशेदपुर के अनुमंडल पदाधिकारी पियुष कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर जय प्रकाश कुरमाली कार्यपालक दंडाधिकारी समेत कई पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. इस मामले में जेएनएससी के नगर प्रबंधक अन्य राज के बयान पर 118 नामजद समेत हजारों अज्ञात के खिलाफ कदमा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने जानलेवा हमला, धार्मिक भावना में ठेस पहुंचाने के अलावे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने फायरिंग व बम विस्फोट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया हैं. अधिवक्ता चंदन कुमार चौबे को पुलिस 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.



