जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो के मदीना मस्जिद के महासचिव शैयद शौकत अली के साथ मारपीट, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने के मामले मे सुनवाई कर रही जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीप्रिया की अदालत ने शनिवार को आरोपी क्रांग्रेस नेता नरूल हक उर्फ झुन्ना को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. घटना 20 मार्च 2012 की हैं.(नीचे भी पढ़े)
मदीना मस्जिद के महासचिव शैयद शौकत अली ने कांग्रेसी नेता नरूल हक के खिलाफ मानगो थाने में मामला दर्ज करते हुए पुलिस को बताया था कि घटना के दिन 12 बजे आरोपी जबरन मस्जिद परिसर में घुस आए और महासचिव को गाली-गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दी. किसी प्रकार आरोपी को मस्जिद परिसर से बहार निकाल देने पर आरोपी द्वारा मस्जिद के ईमान का नाम लेकर भी गाली-गलौज किया. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोहम्मद जाहीद इकबल ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा था.






