नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक (ईडी के डायरेक्टर) संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आग्रह किया था. हालांकि उच्चतम न्यालय ने श्री मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने से इनकार कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने श्री मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है.(नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के के पीछे कई कारणों की दलील दी थी. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि कुछ ही दिनों के बाद देश में वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (फिनांशल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ) की टीम आनेवाली है. यह देश की रैंकिंग की दृष्टि से यह बेहद ही महत्वपूर्ण अवसर है. इसके लिए श्री मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जाना जरूरी है. कोर्ट ने केंद्र की इस दलीलों को सुनने का पश्चात अपना अहम फैसला सुनाया.





