जमशेदपुर : जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत कई बड़े प्रतिष्ठान एवं व्यावसायिक संस्थान के मालिकों पर कार्रवाई की गयी है. ऐसे भवन के मालिकों द्वारा लंबे समय से होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे है. सोमवार को वैसे बकायेदारों का घर घर जाकर अंतिम बार बकाया टैक्स जमा करने हेतु निर्देशित किया गया. बकायेदारों में पुष्पा देवी, जोगिंदर सिंह, रवींद्र सिंह, अमरजीत सिंह भाटिया, वर्धमान आतंकव, प्रकाश कौर, लाल मुनि देवी, गणेश दुबे, अमृत पाल भाटिया, नरेंद्र पाल सिंह, दिलीप सोनकर, किरण देवी, हरभजन सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, दिलीप सोनकर, दिलीप कुमार सोनकर, जयकिशन सारस्वत, सुनीता सचदेव समेत अन्य शामिल है. इन लोगों को कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर बकाए करों का भुगतान नहीं करने पर ऐसे सभी बड़े बकायेदारों के विरुद्ध झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 की धारा 181 एवं 184 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. (नीचे भी पढ़ें)
धारा 181 के अंतर्गत नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्ति की चल संपत्ति को जब्त कर उसकी बिक्री के माध्यम से बकाया कर की वसूली की जा सकती है. वहीं धारा 184 के अंतर्गत कर के भुगतान एवं वसूली के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत नगरपालिका द्वारा देय कर के संबंध में मांग-पत्र निर्गत करना, भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करना, वारंट जारी करना तथा कर की वसूली की विधि निर्धारित करना शामिल है. इंफोर्समेंट टीम में मुख्य रूप से नगर प्रबंधक राजेंद्र कुमार, राजस्व निरीक्षक राहुल कुमार दास, उमेश प्रजापति, मो नसीम अख्तर, स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड से बुद्धेश्वर मंडल एवं टैक्स कलैक्टर विजय कुमार आदि उपस्थित थे.







