रांची : झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन) नियमावली, 2025 के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन 1 सितंबर से शुरू किया जायेगा. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नयी अधिसूचना 11 जुलाई को जारी की गयी. इसके तहत कहा गया कि विबाग की ओर से झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन) नियमावली, 2025 के नियम 1 (3) में प्रावधानिक है कि उक्त नियमावली विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी. उक्त नियमावली के नियम 57 (1) में प्रावधानिक है कि सभी प्रकार के मदिरा की खुदरा बिक्री के दुकान से संबंधित, सभी पूर्व निर्गत नियमावली, इस नियमावली के तहत दुकानों का संचालन प्रारंभ होने की तिथि से (जिसे आयुक्त उत्पाद के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा) निरस्त हो जायेगी और सभी खुदरा मदिरा दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई इस नियमावली अथवा इस नियमावली के अधीन निर्गत सभी आदेश या अनुदेश के अधीन की जायेगी. (नीचे भी पढ़ें)
उक्त के आलोक में अधिसूचित झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन 1 सितंबर 2025 से संचालित होगी. गौरतलब है कि झारखंड में उत्पाद विभाग ने नयी उत्पाद नीति लागू करने के लिए भी आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है. अगले माह के अंत तक इसकी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है. दुकानों के आवंटन को लेकर सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है. विभाग के निर्देश के अनुरुप जिला स्तर पर इसके परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गयी है. राज्य में कुल 1453 खुदरा शराब की दुकानें है. दूसरी ओर, नयी शराब नीति के लागू होने के कारण बंदोबस्ती नहीं हहो पायी है. इस बीच झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शराब की बिक्री जारी रखने की घोषणा की गयी, लेकिन जिला स्तर पर स्पष्ट निर्देशों के अभाव में दुकानें बंद है. शराब की आपूर्ति रुकी हुई है.



