देवघर : जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर, 2021 को दिनेश पासवान की चाकू मार कर की गई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने आरोपी, मृतक के भाई ज्योतिष पासवान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ ही कुल 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि साक्ष्य छुपाने के आरोप में सात वर्ष कारावास के साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. दोषी की दोनों ही सजाएं एक साथ चलेंगी. (नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि 27 अक्टूबर, 2021 को कुंडा थानांतर्गत भिखना गांव निवासी दिनेश पासवान की उसी के भाई ज्योतिष पासवान ने मामूली विवाद के बाद चाकू मार कर हत्या कर दी थी. यही नहीं दिनेश को बचाने आये उसके माता-पिता को भी चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया था. इस संबंध में मृतक के पिता महेश्वर पासवान के बयान पर कुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस द्वारा मामले की जांच के पश्चात पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने सुनवाई की. अदालत ने मामले के गवाहों एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह, जबकि प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने बहस में हिस्सा लिया.







