
जमशेदपुर : टाटा स्टील के कर्मचारी और अधिकारी वर्ष 2020 और वर्ष 2021 का सोमवार से एलटीसी (लीव ट्रैवल कंसेसन) ले सकेंगे. 21 दिसंबर सोमवार से लोग इसके लिए आवेदन दे सकते है. एक जनवरी 2021 से सारे लोगों को एलटीसी का लाभ मिलने लगेगा. इसको लेकर वीपी एचआरएम सुरेश दत्त त्रिपाठी की ओर से सरकुलर जारी कर दिया गया है. इस सरकुलर के तहत कहा गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) के मुताबिक, एलटीसी के पैसे पर इनकम टैक्स की छूट दी जायेगी. इसके तहत 36 हजार रुपये तक टैक्स में छूट दी गयी है. कर्मचारियों को मान्य एलटीसी के रुप में दोनों तरफ के किराये पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 36 हजार रुपये नगद भत्ते के भुगतान पर आयकर छूट का लाभ मिलेगा. चार सदस्यों के परिवार पर अधिकतम छूट 1.44 लाख रुरपये दी गयी है. इसके तहत कर्मचारियों को एलटीसी किराया राशि का तीन गुना उन वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर करना होगा, जिस पर जीएसटी (माल एवं सेवाकर) 12 फीसदी या उससे अधिक हो. उन्हें यह सामान या सेवाएं पंजीकृत दुकानदारों या सेवाप्रदाताओं से खरीदनी होगी. यह भी शर्त है कि भुगतान डिजिटल तरीके से 12 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच करना होगा. सीबीडीटी के मुताबिक, एलटीसी छूट के लिए गैर खाद्य वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, एसी और अन्य घरेलू उत्पाद आदि पर खर्च को भी शामिल किया गया है. एलटीसी का यह लाभ घरेलू यात्रा पर हुए खर्च के एवज में ही मिलेगा. इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी नगद वाउचर योजना के तहत मान्य एलटीसी किराया का तीन गुना राशि से कम खर्च करता है, वह एलटीसी किराया की पूरी राशि और संबंधित आयकर छूट पाने का हकदार नहीं होगा. दोनों राशि उसी अनुपात में कम हो जायेगी.




