जमशेदपुर : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओरसे इपीएस 95 को लेकर सोमवार को नया आदेश जारी किया गया है. इसको लेकर सारे क्षेत्रीय आयुक्तों को निर्देश जारी किया गया है. इस निर्देश के तहत यह कहा गया है कि ईपीएस 95 को लेकर संयुक्त आवेदन आमंत्रित किये जाये. इसके लिए ऑनलाइन फार्म उपलब्ध कराया जाये. क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय को कहा गया है कि वे लोग अपने स्तर से इसका निष्पादन करें और तत्काल सारे आवेदन को जमा लें और उसका अध्ययन करें. इसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट और कर्मचारी का संयुक्त आवेदन लिया जाये. संयुक्त फार्म के विकल्प को भरकर देने वालों की जांच की जाये. इसको लेकर सबको सूचना प्रसारित करने को कहा गया है. सारे आवेदन का रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है. (नीचे भी पढ़ें)
सबका रजिस्ट्रेशन के बाद सबको यूनिक रिसोर्स लोकेशन बताया जायेगा. इसके जरिये डिजिटल तरीके से लॉग इन करने की सुविधा दी जायेगी. सभी आवेदन लेने के बाद सबको आवेदन का रिसिविंग और रसीद देने को कहा गया है. रसीद देने के बाद सबकी जांच करने को कहा गया है. जांच के बाद उपयुक्त व्यक्ति की शार्ट लिस्टिंग करने को कहा गया है. सभी को डाक या डिजिटल तरीके से जानकारी देने को भी कहा गया है. आदेश में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर 2022 के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है. (नीचे भी पढ़ें)
गौरतलब है कि नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के इपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15000 रुपये प्रति माह कर दिया था. साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को इपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी.





