
जमशेदपुरः जमशेदपुर कोर्ट में एडीजे 8 प्रभाकर सिंह ने सीतारामडेरा थाना से जुड़े मारपीट और छिनतई मामले में राहुल गोप उर्फ बल्ले को दोषी करार दिया. हालांकि कोर्ट ने राहुल के पुराने रिकार्ड और आचरण को देखते हुए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में कोई भी मामला दर्ज नहीं है. आरोपी काफी समय से जेल में बंद है. वह धारा 341 और 323 में दोषी पाया गया है. प्रोबेशन ऑफ आफेंडर एक्ट के तहत कोर्ट उसे बरी करती है औऱ अच्छे भविष्य की कामना करती है. बता दे कि 24 नवंबर 2011 को सुरज कुमार सिंह के साथ मारपीट की गई थी. सुरज कुमार ने आरोप लगाया था कि राहुल ने उसे रॉड से मारकर घायल किया था और फिर 13 हजार नकद और एक मोबाइल छीन लिया था.




