
जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 5 की अदालत ने अपने ही मकान मालिक की नाबालिग बेटी से छेड़खानी करने के मामले में आरोपी सत्यव्रत दास उर्फ बापी दास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सत्यव्रत दास की जमानत याचिका खारिज कर दी. शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ममता सिंह ने न्यायालय को बताया कि एक शिक्षक द्वारा नाबालिग से छेड़खानी करने का मामला देशद्रोह का मामला होता है इसलिए आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. यह मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र का है. इसमें आरोपी भाड़ेदार था और टीचर भी था. वह घर मालिक के बच्चे को पढ़ाता था और उसकी ही बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस मामले में वह काफी दिनों से जमानत के लिए परेशान था. लेकिन अधिवक्ता ममता सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लंबी बहस की, जिसके बाद आरोपी को जमानत नहीं मिल पायी. आपको बता दें कि मानगो सहारा सिटी रेप केस में पीड़िता की ओर से भी ममता सिंह ही पैरवी कर रही है.





