जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में छह साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सोमवार को आरोपी मोहम्मद रमजानी को दोषी करार दिया हैं. अदालत ने रमजानी को भादवि की धारा 354 (छेड़खानी) और पोस्को की धारा 10 के तहत दोषी पाया हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई हैं. (नीचे भी पढ़ें)
घटना के दिन बच्ची बिस्कुट लाने गई थी दुकान : घटना के दिन बच्ची घर से बिस्कुट लाने के लिए बगल के रमजानी के दुकान पर गई हुई थी. दुकान मालिक रमजानी ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने दुकान के अंदर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे. इसी बीच बच्ची के चाचा खोजते हुए दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करन हुए रंगेहाथ पकड़ लिए. तब जाकर मामला थाने तक जा पहुंचा. (नीचे भी पढ़ें)
बेटे ने पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया था : मामले की जांच के दौरान बेटे आफरोज आलम ने पिता द्वारा बच्ची के साथ की गई अश्लील हरकत की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराई थी. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी रमजानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट को बताया कि रमजानी इससे पूर्व भी इस प्रकार के घटना कारित किया था, जिसके लिए रमजानी के खिलाफ मानगो थाने में कांड संख्या 494/2013 दिनांक 30 अगस्त 2013 धारा 354,376 एवं 511 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था.



