चाईबासा/जमशेदपुर: एमपी एमएलए कोर्ट , चाईबासा के न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं त्रिपुरा, सिक्किम नागालैंड के प्रभारी सह पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार एवं कांग्रेसी नेता फिरोज खान को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला 27 अक्टूबर 2013 को आजादनगर थाना में विशेष पदाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा मुकदमा धारा 143, 323, 342, 353 भादवि के अंतर्गत दर्ज कराया गया था. (नीचे भी पढ़े)
इन लोगों पर नेशनल हाईवे-33 पारडीह चौक पर सड़क मरम्मत को लेकर धरना प्रदर्शन करने, राहगीर के वाहन का टायर पंचर कर आवागमन को अवरुद्ध कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप था. अभियोजन पक्ष से मात्र चार गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे जबकि न्यायालय के समक्ष सूचक सुशील कुमार, अनुसंधानकर्ता चंदर टुडू , थाना प्रभारी विद्या सिंह एवं लाल बहादुर सिंह ने अपनी गवाही न्यायालय के समक्ष नहीं दी. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, बापू दरीपा, विमल कुमार , राहुल गोस्वामी, कृष्णा देव साहू, प्रणव कुमार और अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे.



