जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट ने दहेज हत्या को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. मामला 25 दिसंबर 2024 की है. इस मामले में आरोपी सास उर्मिला देवी और ननद कंचन देवी फिलहाल घाघीडीह जेल में केस के बाद से बंद है. 25 दिसंबर 2024 को गंभीर रूप से चोटिल आरती देवी की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. आरती देवी परसुडीह के कीताडीह स्थित ससुराल में रह रही थी. वह मूल रूप से पलामू जिला के भड़गांवा गांव की रहनेवाली थी. (नीचे भी पढ़ें)
इस संबंध में आरती देवी के पिता विगन राम ने परसुडीह थाना में दामाद संजीव कुमार, सास उर्मिला देवी, श्रीमंत प्रसाद, कंचन देवी, अशोक राम, प्रभा देवी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. आरती देवी की हत्या के मामले में मंगलवार को जमशेदपुर कोर्ट के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच मंजू कुमारी की अदालत ने आरोपी सास उर्मिला देवी और ननद कंचन देवी को आजीवन कारावास और 30-30 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. इसके अलावा धारा 238 में पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने गत 27 अगस्त को दोनों को दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक बीरेन्द्र कुमार ने कोर्ट में पैरवी की है. इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई.




