
जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो उलीडीह थाना अंतर्गत राजीव पथ स्थित जिम के पास सुमन रक्षित हत्याकांड मामले में न्यायालय ने दोषी ऋशु श्रीवास्तव और राहुल दुबे को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने 5 जनवरी को दोनों को दोषी करार दिया था. इस मामले में कुल 18 लोगों की गवाही दर्ज कराई गई थी. घटना 15 जनवरी 2020 की है. घटना के दिन जिम के बाहर सुमन रक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के पिता के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. मामले के अनुसंधानकर्ता तत्कालीन उलीडीह थाना प्रभारी ने जांच करते हुए ऋशु श्रीवास्तव और राहुल दुबे को मुंबई से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वे लोग मुंबई से गुजरात भागने की तैयारी कर रहे थे. जांच में क्रिकेट में सट्टा लगाने की बात सामने आई थी. पुलिस ने मामले में घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया था.











