जमशेदपुर : मुस्लिम युवक द्वारा अपने को हिन्दू बताकर पहले दोस्ती किया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया, गर्भवती होने पर गर्भपात भी करवा दिया. इस मामले की सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को आरोपी मोहम्मद मशीन राजा खान उर्फ बबलू खान (वार्ड नंबर 11,रसोक मुराकाही खगड़िया, बिहार) को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल चार लोगों की गवाही हुई हैं. 21 अप्रैल 2014 में दोस्ती हुई थी. गोलमुरी के रहने वाली प्रीड़िता ने पुलिस को बताई की बबलू नामक युवक से 21 अप्रैल 2014 को परिचय हुआ था। उसने अपने परिचय हिन्दू के रूप में दिया था। घर पर आना – जाना था. इसी बीच चार बार गर्भवती भी हो गई. प्रीड़िता ने बताया था कि वह तीन से चार बार गर्भवती हो गयी थी. गर्भवती होने पर बबलू दवा खिलाकर गर्भपात करवा देता था. किसी दूसरे जगह शादी तय होने पर शादी करने से रोकता था. कहता था कि वह उसी से शादी करेगा. प्रीड़ित ने बताया कि बबलू ने उनके परिजन को विश्वास में लेने के लिए शिव मंदिर में सिंदूर दान किया था. बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया था और धमकी भी देता था. 12 अक्टूबर 2019 को वह अंतिम बार मिला था बबलू से, उसके बाद मुलाकात नहीं हुआ.



