जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने मंगलवार को चेक बाउंस के मामले मे झामुमो के नेता और कारोबारी गोल्डी तिवारी को सजा सुनाई है. अदालत ने मामले के दोषी को एक वर्ष कैद व 5.25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यह राशि मामला दर्ज करने वाले टेल्को ग्वाला बस्ती निवासी संजय पलसनिया को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है. मामला वर्ष 2011 का है. (नीचे भी पढ़े)
संजय पलसनिया के अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि गोल्डी तिवारी ने उनके मुवक्किल से अलकतरा खरीदा था. बदले में 3 लाख रुपए का चेक दिया था, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस कर गया. रुपए मागने के बाद गोल्डी तिवारी ने उन्हें धमकाया और राशि देने से इंकार कर दिया. इसके बाद कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज हुआ. 13 साल तक मामला चला. इसके बाद मंगलवार को उनके पक्ष में फैसला आया.




