
जमशेदपुर : जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना इलाके के फौजा सिंह बगान से लापता पांच साल की बच्ची का दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी सन्नी गोप को गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उसे 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. गत शनिवार को सन्नी को एडीजे पांच की अदालत ने दोषी करार दिया था. मामले में करीब छह साल बाद फैसला आया है. घटना 16 अगस्त 2016 की है. सिदगोड़ा में एक पांच साल की बच्ची घर से बाहर खेल रही थी. कुछ देर बाद वह लापता हो गई. दो दिन बाद 18 अगस्त को उसका शव एक तालाब में मिला. उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी. हत्या के इस मामले में पुलिस ने सन्नी गोप को गिरफ्तार किया था. 16 अगस्त को पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही बच्ची के अचानक लापता होने से इलाके में सनसनी फैल गई थी.परिवार के लोगों ने खोजबीन की. कुछ पता नहीं चलने पर घटना की जानकारी सिदगोड़ा थाने में दी गई. इसके बाद पड़ोस की एक महिला छठ तालाब के बगल से जा रही थी. तभी उसकी नजर उसपर पड़ी. उसे लगा कि किसी ने तालाब में कचरा फेंक दिया है. इसके बाद वह हल्ला करने लगी कि तालाब दूषित हो रहा है, लेकिन जब वह पास गई तो शव को देखकर पहचान लिया. उसके बाद अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कियाथा. केस के अनुसंधान में पुलिस को पता चला कि सन्नी गोप के साथ ही बच्ची को देखा गया था. इसके बाद सन्नी को पकड़ने के बाद मामले का खुलासा हुआ. मामले में आरोपी की तरफ से आवेदन देकर अधिवक्ता की मांग की गई थी, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की मदद से उसे अधिवक्ता उपलब्ध कराया गया था. इधर, मामले में फैसला आने पर घरवालों के जख्म फिर ताज़ा हो उठे हैं.





