जमशेदपुर : जमशेदपुर के पेबको मोटर्स के डायरेक्टर के नाम से फर्जी चेक ऑनलाइन मेसर्स हॉडिंग एवं अन्य के नाम से ट्रांसफर करने के मामले में आरोपी आदर्श कुमार उर्फ विक्रम को जमशेदपुर कोर्ट ने सोमवार को साढ़े तीन साल का साधारण कारावास और 10 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया है. इस मामले की सुनवाई साइबर क्राइम स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आभाष कुमार वर्मा की अदालत सुनवाई कर रही थी. मामले में पांच लोगों की गवाही हुई हैं. (नीचे भी पढ़ें)
घटना वर्ष 2019 की हैं. एसबीआई कॉमर्शियल बैंक के मैनेजर इम्तियाज ने साइबर थाने में दर्ज कराया था, 8 लाख 7 हजार रूपए का फर्जी चेक के माध्यम से ट्रांसफर करने का मामला है. एसबीआई कॉमर्शियल बैंक मैनेजर इम्तियाज ने पुलिस को बताया था कि आरोपी आदर्श कुमार ने पेबको मोटर्स के डायरेक्टर मनोरंजन दास के नाम से 8 लाख 7 हजार रूपए का फर्जी चेक मेसर्स हॉडिंग एवं अन्य कंपनी के नाम से ट्रांसफर कर लिया था। चेक का राशि विशाल गर्ग के खाते में गया था. रूपए का ट्रांसफर पेटीएम के माध्यम से किया गया था.



