
जमशेदपुर : जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत शिलपहाड़ी में 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में जमशेदपुर एडीजे 5 की अदालत ने आरोपी रतन सिंह को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय ने रतन को दोषी करार दिया है न्यायालय 28 फरवरी को सजा की बिंदू पर सुनवाई कर यह तय करेगी की रतन को क्या सजा मिलनी चाहिए. बता दे कि 20 मई 2019 को बिरसानगर जोन नंबर दो की रहने वाली है 10वीं कक्षा की छात्रा का शव एमजीएम थाना क्षेत्र के शिलपहाड़ी में के जंगलों में मिला था. वह चार साल से शिलपहाड़ी में अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी. घटना की रात नाबालिग के फुफेरे भाईयों का नामकरण था. शाम सात बजे से पार्टी शुरू हुई थी. पार्टी खत्म होने के बाद रात को सभी ने उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली. सुबह किसी ने आकर बताया कि उसका शव मिला है. नाबालिग की छोटी बहन ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन उसे शौच के बहाने बाहर लेकर गई. वहां पड़ोस के दुकान में रहने वाला एक लड़का रतन सिंह पहले से ही मौजूद था. दीदी उसके साथ बात करने लगी. उसने घर चलने को कहा तो दीदी ने मना कर दिया. वह घर वापस चली आई. घर आने पर घरवालों ने दीदी के बारे में पूछा तो उसने बता दिया की वह किसी पड़ोस वाले दुकान के लड़के के साथ है. उसके बाद सभी दीदी की खोजबीन करने लगे पर वह नहीं मिली. अगली सुबह उसका शव बरामद किया गया था. बाद में पुलिस ने रतन को गिरफ्तार कर लिया था.





