
जमशेदपुर : जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र में रात को आठ बजे ही खाने पीने की दुकानों को बंद कराने की सोनारी पुलिस द्वारा की गयी कोशिशों का जबरदस्त विरोध हो गया है. सोनारी थाना की पुलिस की कार्रवाई का सोनारी भाजपा मंडल ने विरोध किया है. सोनारी पुलिस ने मंगलवार को काफी संख्या में दुकानों को बंद करा दिया था. रात आठ बजे ही होटलों को बंद करा दिया गया था जबकि सरकार का आदेश है कि रात 11 बजे तक खाने पीने के सामान की बिक्री हो सकती है. लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों को धमकाया गया. इसके खिलाफ भाजपा के सोनारी मंडल अध्यक्ष प्रशांत पोद्दार के नेतृत्व में एक दल ने दुकानदारों से मुलाकात की और सोनारी थाना प्रभारी अंजनी कुमार से भी मुलाकात की. सोनारी भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत पोद्दार के नेतृत्व में थाना प्रभारी से मिलकर पूजा के पावन अवसर पर सदभावना बनी रहे, ऐसा आग्रह किया गया. इसमें थाना प्रभारी की ओर से भी सहयोग देने का आश्वासन दिया गया. इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मिडिया प्रभारी सोनू ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत पोद्दार, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री नारायण प्रसाद, उपाध्यक्ष संजय रजक, भरत भूषण, राहुल सिंह, बंटी सिंह, विकास साहू, दीपक नाग, रास बिहारी प्रसाद, सुजीत आदित्य, नीरज प्रसाद (रिंकु), रवि पोद्दार, डाक्टर राजीव यादव, काजल मुखर्जी, जयप्रकाश प्रसाद एवं अन्य सम्मानित शामिल थे. (नीचे पढ़े जमशेदपुर के सिटी एसपी का बयान और क्या है गाइडलाइन)

जमशेदपुर के सिटी एसपी बोले-सरकार का गाइडलाइन का अनुपालन होगा
जमशेदपुर के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन किया जायेगा. रात 11 बजे तक खाने पीने की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. रात 8 बजे तक शेष सारी दुकानों को बंद करने का आदेश है, उन सारे आदेश का पालन किया जायेगा. खाने पीने से जुड़ी तमाम दुकानों को खोलने का समय रात 11 बजे तक का है, जिसका अनुपालन कराने को सुनिश्चित करने को कहा गया है, वह किया जायेगा. (नीचे पढ़े क्या है सरकार का गाइडलाइन)
जानें क्या है सरकार का गाइडलाइन
18 सितंबर को जारी किये गये झारखंड सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूल के कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की पढ़ाई का क्लास करने की इजाजत दी गयी है जबकि कॉलेज में पढ़ाई की भी इजाजत दी गयी है. इसके तहत खुले स्थान में 100 से ज्यादा लोगों के जुटान को रोक दिया गया है जबकि अंतिम संस्कार में भी सौ से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते थे. इसके अलावा बंद स्थान पर 100 से कम या 50 फीसदी क्षमता के हॉल में रहने को कहा गया है. किसी तरह के जुलूस, मेला और एक्जीबिशन पर रोक लगायी गयी है. दुर्गा पूजा हो या फिर कोई भी स्थान, वहां बिना मास्क के जाने पर पाबंदी रहेगी. सिर्फ खाने-पीने वाले स्थान पर बिना मास्क के लोग बैठ सकते है. धार्मिक स्थलों में 50 फीसदी क्षमता के ही लोग रहेंगे. दुर्गा पूजा का आयोजन सिर्फ छोटे पंडालो में ही हो सकेगा. सारे दुकानों को रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे. खाने-पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट और बार सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 11 बजे तक खुल सकेंगे. रेस्टोरेंट और बार रविवार को भी खुलेंगे. रेस्टोरेंट, बार, दवा दुकान, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट, ढाबा समेत अन्य स्थलों को संचालित किया जा सकता है. दूध, दही, पोल्ट्री फार्म से जुड़े दुकान और शराब दुकानें सातों दिन खुल सकेंगे. रविवार को छोड़कर शेष सारे दिन मूवी हॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. सप्ताह के सातों दिन क्लब का संचालन रात के दस बजे तक हो सकेगा. केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तर शत-प्रतिशत हाजिरी के साथ संचालित हो सकते है. बिना रोकटोक बाहर से आने वाली सारी गाड़ियां आ जा सकती है. बैंक्वेट हॉल में 50 फीसदी क्षमता के साथ आयोजन हो सकता है और रविवार को भी यह आयोजन हो सकता है.
दुर्गा पूजा के लिए यह है गाइडलाइन : (नीचे पढ़े पूरा नियम)
- दुर्गा पूजा के लिए पंडालों का निर्माण छोटे स्तर पर होगा
- कंटेनमेंट जोन में पंडाल नहीं बन सकेंगे
- पंडाल में तीन तरफ से घेराबंदी होगी
- भक्त दूर से मां दुर्गा का दर्शन कर सकेंगे
- भोग के वितरण पर रोक है, लेकिन प्रसाद पार्सल किया जा सकता है
- किसी तरह का लाउडस्पीकर का उपयोग गाना बजाना के लिए नहीं होगा. सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल हो सकता है.
- कोई मेला, ठेला, खाना का स्टॉल नहीं लगेगा.
- मूर्ति का साइज 5 फीट से ज्यादा नहीं होगा
- किसी तरह का विसर्जन नहीं हो सकता है
- किसी तरह डांडिया, गरबा नहीं होना है
- रावण दहन पर रोक रहेगी
- पंडाल में सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों को ही जाने की पाबंदी होगी
- सामाजिक दूरी का पालन करने का आदेश दिया गया है.
- किसी तरह के सड़क को अवरुद्ध नहीं किया जाना है.





