रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता मांडर के पूर्व विधायक और झारखंड कांग्रेस नेता बंधु तिर्की की ओर से सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त निर्धारित की. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) की फोटो कॉपी की प्रति प्रार्थी एवं सीबीआई को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने पैरवी की. वहीं सीबीआई की नहीं करने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था.(नीचे भी पढ़े)
सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी. सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरसी 5/ 2010 दर्ज की थी. 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था. मामले में सीबीआई की ओर से सीबीआई के तत्कालीन एसपी सह मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही एवं रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाही दर्ज कराई गई है. जबकि बचा व पक्ष की ओर से पांच गवाही दर्ज कराई गई थी.



