
रांची : झारखंड के सारे कोर्ट में मंगलवार यानी 2 फरवरी से फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जायेगी. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जेनरल ने इसको लेकर सभी जिले के न्यायाधीशों को एक पत्र लिखकर फिजिकल कोर्ट शुरू करने का निर्देश दिया है. कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए पुराने तरीके से ही कोर्ट का संचालन करने का आदेश जारी किया गया है. करीब दस माह से कोर्ट बंद था, जिस कारण काफी केस पेंडिंग हो चुके थे. वकील से लेकर मुवक्किल तक परेशान थे. इस नये फैसले से अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिली है क्योंकि उनके समक्ष काफी ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो गयी थी. कोर्ट के अधिवक्ता काफी दिनों से यह मांग कर रहे थे कि तत्काल कोर्ट खोला जाये ताकि उनकी दाल रोटी चल सके. इसके अलावा केस के कई सारे आरोपी बेवजह का जेल में भी बंद है, जिसकी सुनवाई तीव्रगति से नहीं हो पा रही है. अब कोर्ट खुलने से लोगों को राहत मिलेगी और कारोबारी लिहाज से भी बेहतर फैसला साबित हो सकता है. इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पहले ही एसओपी जारी कर दिया गया है. जारी कोविड 19 के गाइडलाइन के मुताबिक, पहले सबको ट्रेनिंग दी जायेगी ताकि वे लोग सही तरीके से कोर्ट में हाजिर हो सके और कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा भी नहीं हो सके.






