
रांची : झारखंड में अब रेगुलर कोर्ट शुरू होने जा रहा है. इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी हरी झंडी दे दी है. शुक्रवार को इस मसले को लेकर अहम बैठक हुई. इस बैठक में तय किया गया कि कोरोना के नियमों के तहत कोर्ट का संचालन किया जायेगा. झारखंड बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि अब फिजिकल कोर्ट शुरू हो जायेगा. इसकी हरी झंडी दे दी गयी है. कोरोना के सारे नियमोंके तहत ही कोर्ट का संचालन होगा. झारखंड के सभी जिलों के कोर्ट अब खुल जायेंगे और कोर्ट में सामान्य तौर पर कामकाज हो सकेगा. कोरोना के कारण नौ माह से कोर्ट में फिजिकल कोर्ट का संचालन बंद कर दिया गया था. ऑनलाइन ही कोर्ट संचालित हो रही थी. इसको लेकर अधिवक्ता आंदोलित थे. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने वकीलों की भावना और परेशानियों का ख्याल रखते हुए फिजिकल कोर्ट यानी सामान्य तौर पर जैसे कोरोना के पहले कोर्ट चलता था, वैसे ही कोर्ट संचालित करने को मंजूरी दे दी है. लेकिन सबको मास्क और सैनिटाइजर के साथ एक गाइडलाइन जारी होगा, जिसके तहत ही वकीलों और मुवक्किलों से लेकर सबको कोर्ट में आना होगा. सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जायेगा जबकि कैदियों की पेशी कैसे होगी, उन सारे मुद्दे पर भी अलग से गाइडलाइन जारी किया जायेगा.






