
रांची : झारखंड की रघुवर सरकार में बनायी गयी नियोजन नीति के तहत 13 जिलों के बहाल किये गये शिक्षकों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है. इसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर तय की गयी है. इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को खारिज कर दी थी, जिसके बाद 13 जिलों के हजारों शिक्षकों के भविष्य पर ही सवाल उठ गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसको जारी रखा गया है. आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को गलत करार देते हुए नियोजन नीति के तहत 13 जिलों में हाईस्कूल शिक्षकों की हुई बहाली को रद्द करने का आदेश दे दिया था. इसके बाद शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को शिक्षकों को नहीं हटाने का आदेश दिया था और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. इस मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गयी थी, जिस कारण सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा गया है. वैसे झारखंड सरकार इस मामले में एसएलपी दायर कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की अदालत मे इसकी सुनवाई हुई थी.






