
रांची : राज्य में मैट्रिक व इंटर स्तर की झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन की नियमावली-2015 में संशोधन किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार नये संशोधन के तहत झारखंड से मैट्रिक व इंटर करनेवालों को ही ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी मिलेगी. यानी नयी नियमावली के तहत झारखंड में ग्रुप सी अथवा डी की नौकरी के लिए केवल वे ही आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने झारखंड से मैट्रिक या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है. इसे लेकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से नियमावली संशोधन का काम तेजी से किया जा रहा है. झारखंड सरकार की तरफ से राज्य में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है. इससे पहले ग्रुप सी और डी की नियुक्तियों के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. इस तरह यह भी स्पष्ट है कि नियमावली बदली नहीं जायेगी, बल्कि इस में संशोधन किया जा रहा है. (नीचे भी पढ़ें)
स्थानीय निवासी को ही उम्र में छूट
बताया जाता है कि इस संशोधन के बाद वैसे अभ्यर्थी ग्रुप सी अथवा डी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, जो झारखंड के निवासी हैं लेकिन मैट्रिक-इंटर की परीक्षा अन्य राज्यों से पास की है. वहीं आरक्षण और उम्र सीमा में छूट उन्हें दी जाएगी जो झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे. चूंकि नयी सरकार ने पुरानी सरकार की स्थानीय नीति को अभी रद्द नहीं किया है, ऐसे में राज्य में जो स्थानीय नीति लागू है उसके मुताबिक ही काम होगा.




