
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में हाई स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की बहाली करने का आदेश दिया है. 8 सप्ताह में सभी शिक्षकों की बहाली करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी के अदालत ने दिया है. इसको लेकर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के तहत संस्कृत शिक्षक पद के लिए परीक्षा ली गई थी और जेएसएससी ने सितंबर 2019 में अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया था. इसके बाद परीक्षा में इनका चयन भी हो गया लेकिन सोनी कुमारी की केस का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही थी. अब सोनी कुमारी के मामले में फैसला आ चुका है और झारखंड हाई कोर्ट ने गैर अधिसूचित जिलों में नियुक्ति जारी रखने का आदेश दिया है. इस पर अदालत ने शिक्षा सचिव को 8 सप्ताह के भीतर इनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया है. इस मामले में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवार और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत में अपना पक्ष रखा.





