
रांची : झारखंड हाई कोर्ट गुरुवार को सुनाए गए फैसले में भाजपा नेता और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत दी गई है. झारखंड हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को बुधवार को सुनने के बाद गुरुवार की सुबह अपना फैसला सुनाया. इसके तहत झारखंड विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सुनवाई करने से रोक दिया गया है. हाइकोर्ट ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बाबूलाल मरांडी के मामले की सुनवाई करना संवैधानिक तौर पर सही नही है. वैसे विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई की तारीख गुरुवार को तय की है. विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया है कि हाईकोर्ट के आदेश की उनको जानकारी नहीं है और यह सुनवाई होगी. दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड विधान सभा की ओर से अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं. आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के भाजपा में झारखंड विकास मोर्चा के विलय के मामले की सुनवाई चल रही है और श्री मरांडी को नोटिस भेजा गया था जिसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी और विधायक विरंची नारायण ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.




