
जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने बंगाल के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत ड्राइ-डे घोषित कर दिया गया है. आम चुनाव को कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 35 (ग) के आलोक में राज्य की सीमावर्ती झारखंड राज्य के जिलो में मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले से मतदान की समाप्ति तक और मतगणना के दिवस को ड्राइ डे घोषित किया गया है. इसके तहत पश्चिम बंगाल राज्य की सीमावर्ती जिलों में मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले से मतदान की समाप्ति तक और मतगणना के दिवस को ड्राइ डे घोषित किया गया है. इसके तहत 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होना है. इसको देखते हुए धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), सरायकेला-खरसावां (आदित्यपुर समेत) और रांची जिला में 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च को शराब दुकानें बंद रहेंगी. दो मई को भी दुकान सुबह से मतगणना होने तक ब बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. 25 मार्च की दोपहर 3 बजे से लेकर 27 मार्च की दोपहर 3 बजे तक पूरी तरह दुकानें बंद रहेंगी. इसी तरह 26 अप्रैल को सातवां चरण का चुनाव है, जिसके तहत धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को शराब दुकानों को बंद रखा जायेगा. 24 अप्रैल की दोपहर 3 बजे से 26 अप्रैल के दोपहर 3 बजे तक शराब दुकानों को बंद रखा जायेगा. 2 मई को मतगणना के कारण शराब दुकानों को बंद रखा जायेगा. इसी तरह आठवें चरण का मतगदान 29 अप्रैल को है, जिसके तहत 27 अप्रैल की दोपहर 3 बजे से लेकर 29 अप्रैल के दोपहर 3 बजे तक शराब दुकानें साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में शराब दुकानें बंद रहेंगी. दो मई को मतगणना के दिन भी शराब दुकानें बंद रहेगी. यह आदेश राज्य के मद्य निषेध विभाग के सचिव सह आयुक्त विनय कुमार चौबे के हस्ताक्षर से निर्गत किये गये है. इन सारी तिथियों के अलावा वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन 31 मार्च को लगभग बंद रखने का पहले से ही प्रावधान तय है जबकि 29 मार्च को होली है, जिस कारण 29 मार्च को होली को शराब दुकानें बंद रहेगी.



