
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय उनकी पत्नी और भाई को झटका दिया है. हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने उनकी अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा है. बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. मामला जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सूचीबद्ध था. हरिनारायण राय के अलावा उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. पूर्व मंत्री हरिनारायण राय झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उनके अधिवक्ता एके रसीदी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही वे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेंगे. इस दौरान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की जाएगी. आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को वर्ष 2017 में ही जमानत मिल गई थी. तब से वे जमानत पर हैं. लेकिन आज अपील याचिका खारिज होने के बाद उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करना होगा. उनके अधिवक्ता एके रसीदी ने बताया कि हाई कोर्ट ने तीनों की अपील याचिका खारिज कर दी है और निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है. लेकिन कोर्ट ने सरेंडर करने की तिथि नहीं निर्धारित की है.







