
जमशेदपुर : सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब शिक्षण अवधि के पश्चात विद्यालय में एक घंटे रुकने की बाध्यता नहीं होगी. इस संबंध में झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक शिक्षण अवधि के बाद एक घंटा तक विद्यालय में रुकने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है. साथ ही विद्यालय में रुकने संबंधी पिछले आदेश को विलोपित करते हुए नया आदेश जारी किया गया है. नये आदेश के मुताबिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के दिशा-निर्देशन में शिक्षण अवधि के बाद एक घंटे तक शिक्षक / शिक्षिकाएं विद्यालय से जुड़े विभिन्न कार्यों का संपादन विद्यालय परिसर में या अन्यत्र कर सकेंगे. विदित हो कि इस मसले को लेकर शिक्षक संगठनों द्वारा लंबे समय से मांग उठायी जा रही थी. वहीं विभाग ने 2 नवंबर 2011 को जारी अधिसूचना (संख्या-2144) द्वारा विद्यालय समयावधि एवं अवकाश आदि निर्धारित किया था. विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था. इसमें संशोधन करने की बात कही थी. सचिव से मिलकर विरोध दर्ज कराया था. इसके आलोक में उक्त अधिसूचना में संशोधन किया गया. उक्त संकल्प के कंडिका-10 के अधीन किये गये प्रावधान ‘विद्यालय शिक्षण अवधि समाप्त होने के एक घंटे बाद तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे‘ को इसको विलोपित कर दिया गया है.






