
रांची : लॉकडाउन 4 के दौरान केंद्र सरकार से कॉमर्शियल टैक्सियों को छूट दिए जाने के बाद झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके तहत कमर्शियल निबंधन ही पास के रूप में इन गाड़ियों के लिए मान्य रहेगा. इन्हें अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी. जारी अधिसूचना के अनुसार सभी कमर्शियल टैक्सियों के लिए चालकों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. साथ ही गाड़ी में हर वक्त सैनिटाइजर रखना अनिवार्य रहेगा. इसके अलावा शुरुआत से लेकर गंतव्य तक का सीधा पैसेंजर इन्हें ले जाने की अनुमति होगी. बीच में न पैसेंजर को उतारने की अनुमति होगी ना ही नए पैसेंजर लेने की अनुमति रहेगी. वहीं 5 सीटर गाड़ियों में चालक के साथ दो पैसेंजर, जबकि 7 सीटर गाड़ियों में चालक के साथ तीन पैसेंजर ही मान्य होंगे. वही यात्रा कर रहे पैसेंजर को सोशल डिस्टेंस के साथ सफर तय करनी होगी. वही गाड़ी में एक पंजीयन प्रपत्र भी रखना होगा जिसमें यात्रियों का पूरा डाटा लिखना अनिवार्य रहेगा ताकि जरूरत पड़ने पर प्रशासन द्वारा मांगने पर उन्हें यात्रियों का ब्योरा उपलब्ध कराया जा सके. इसके अलावा गाड़ी में सफर कर रहे यात्रियों को आरोग्य सेतु एप के माध्यम से जुड़े रहना होगा. सफर कर रहे यात्रियों का सामान डिक्की में रखा होना चाहिए. जारी अधिसूचना में साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि यात्रा कर रहे यात्रियों एवं चालक द्वारा किसी तरह के नशे का सेवन नहीं करना है. वही जारी अधिसूचना के अनुसार जिला परिवहन विभाग में निबंधित ओला और उबर कैब भी अपने गाड़ियों का परिचालन कर सकते हैं.






