सरायकेला: सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामशंकर सिंह ने आरआईटी पोक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी अजित कुमार को 25 साल की सजा सुनायी. विदित हो कि आरआईटी थाना कांड संख्या 4/ 2022 (पोस्को एक्ट) के आरोपी अजित कुमार, पिता सचिदानंद प्रसाद निवासी बंतानगर पीएचडी रोड, थाना आरआईटी को पीडीजे ने मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. पीड़ित पक्ष की पैरवी अधिवक्ता अरुण सिंह कर रहे थे. उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा केस को काफी उलझाने का प्रयास किया गया मगर अंत में न्याय की जीत हुई है. इसमें उनकी सहयोगी अधिवक्ता शेफाली मंडल ने काफी मेहनत किया और केस को अंजाम तक पहुंचाया.




