
सरायकेला : राज्य भर में चर्चित रहे को-ऑपरेटिव बैंक से वित्तीय अनियमितता के मामले में सुनवाई करते हुए सरायकेला की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंजू कुमारी की अदालत ने मामले के दो आरोपियों सुनील कुमार सतपति एवं मनसा राम महतो को सजा सुनाई है. इसके तहत भादवि की धारा 409 के तहत आरोपियों को मामले का दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसमें अर्थदंड का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा आरोपियों को भुगतनी होगी. इसके अलावा भादवि की धारा 471 में उक्त दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 2 वर्ष सश्रम करावास की सजा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा सुनाई गई है. बताया गया कि सरायकेला थाना कांड संख्या 43/ 2020 के तहत दर्ज उक्त मामले में आरोपियों पर बैंक का 46 लाख रुपया वित्तीय अनियमितता (सुपर मिस एप्रुपरिएशन ऑफ मनी) का मामला है.




